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नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य होने के नाते यहां पर तमाम ऐसे विभाग शामिल हैं जिनके बारे में शायद सभी को ना पता हो इसी के मद्देनजर आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण और बाट, UP legal metrology Vibhag, {तराजू, इलेक्ट्रिक तराजू, आयल नापने वाला यंत्र, वस्त्र नापने वाला मीटर} माप यंत्र मंत्रालय के संबंधित सरल भाषा में कहें तो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए माप, तोल के संबंधित उपकरण को नियंत्रण में रखना तथा एक मानक तय करना है|

इस विभाग की जिम्मेदारी है इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी सेवाएं भी आती हैं जिसके संबंधित जानकारी शायद आपको पता ना हो तो चलिए आज के इस पोस्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जारी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी वेट्स एंड मेजरस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश-विभाग के बारे में जानते हैं लोग| UP legal metrology Vibhag,

UP legal metrology Vibhag Kya Hai :- आप अपने बाजार से कोई भी ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसका तय मूल्य होता है चाहे वह मूल्य वजन के हिसाब से हो या माप या पैकेजिंग के माध्यम से हो यह तय कौन करता है इसके संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा (UP legal metrology Vibhag,) कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मानकों के पदानुक्रम में वाणिज्य लेनदेन या सुरक्षा के लिए संबंध में इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था |

इसके अंतर्गत बाजार में मिलने वाले वस्तुओं की वजन तथा माप की सटीकता तय की जा सके! इसके अलावा विभाग एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व प्री-पैकेज्ड वस्तु में व्यापार को विनियमित और नियंत्रण करना है| UP legal metrology Vibhag, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पैकेज घोषणाओं की पुष्टि करते हैं! साथ ही उनसे निश्चित मात्रा जैसे कि अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित किए जाते हैं|

Legal Metrology Department:- ऐसे दुकानदार या निर्माताओं जो पैकेजिंग के संबंधित बाट माप तोल लाइसेंस के लिए भागदौड़ करते थे | उनको अब राहत मिलेगी इसके संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन के माध्यम से भी करा सकते हैं क्या-क्या कार्य ऑनलाइन के संबंधित बाट माप तौल विभाग, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आधिकारिक legalmetrology-up.gov.in/ वेब पोर्टल से मिलेगा संबंधी जानकारी नीचे आप देख सकते हैं|

UP legal metrology Vibhag Kya Hai 2022 - Services of  मेट्रोलॉजी विभाग online

उत्तर प्रदेश मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलने वाली ऑनलाइन सेवाओं के संबंधित जानकारी नीचे हैं जिसे आप लोग ऑनलाइन करके प्राप्त कर सकते हैं:-

APPLICATION FOR ISSUE OF LICENCES AS MANUFACTURER OF WEIGHTS & MEASURES

  • LICENCES AS DEALER OF WEIGHTS & MEASURESISSUE OF LICENCES AS REPAIRER OF WEIGHTS & MEASURES
  • REGISTRATION OF MANUFACTURERS,
  • PACKERS AND IMPORTERS OF PACKAGED COMMODITIES
  • INTIMATION OF NOMINATION OF DIRECTOR BY COMPANY
  • RENEWAL OF MANUFACTURER LICENCES OF WEIGHTS & MEASURESFOR RENEWAL OF DEALER
  • LICENCES OF WEIGHTS & MEASURES$ RENEWAL OF REPAIRER LICENCES OF WEIGHTS & MEASU
  • RESDUPLICATE OF MANUFACTURER LICENCES OF WEIGHTS & MEASURESFOR DUPLICATE OF DEALER LICENCES OF
  • WEIGHTS & MEASURES# DUPLICATE OF REPAIRER LICENCES OF WEIGHTS & MEASURES@ DUPLICATE OF MANUFACTURERS,
  • PACKERS AND IMPORTERS OF PACKAGED COMMODITIES

Verification Certificates

  • सीएनजी/एलपीजी डिस्पेंसर के सत्यापन के लिए आवेदन
  • प्रवाह मीटरों के सत्यापन के लिए आवेदन
  • पेट्रोल पंपों (वितरण इकाइयों) के सत्यापन के लिए आवेदन
  • सत्यापन भंडारण टैंक के लिए आवेदन
  • ऑटो रिक्शा/टैक्सी किराया मीटर के सत्यापन के लिए आवेदन
  • कार्यालय/कैंप में बाट और माप के सत्यापन के लिए आवेदन
  • सीएनजी/एलपीजी डिस्पेंसर के पुन: सत्यापन के लिए आवेदन
  • प्रवाह मीटरों के पुन: सत्यापन के लिए आवेदन
  • पेट्रोल पंपों (वितरण इकाइयों) के पुन: सत्यापन के लिए आवेदन
  • पुन: सत्यापन भंडारण टैंक के लिए आवेदन
  • UP legal metrology Vibhag,
  • ऑटो रिक्शा/टैक्सी किराया मीटरों के पुन: सत्यापन के लिए आवेदन
  • कार्यालय/कैंप में बाट और माप के पुन: सत्यापन के लिए आवेदन
  • सीएनजी/एलपीजी डिस्पेंसर के ऑनलाइन मैनुअल के लिए आवेदन
  • फ्लो मीटर के ऑनलाइन मैनुअल के लिए आवेदन पेट्रोल पंपों (वितरण इकाइयों) के लिए ऑनलाइन
  • मैनुअल के लिए आवेदन ऑनलाइन
  • भंडारण टैंक के लिए मैनुअल के लिए आवेदन
  • UP legal metrology Vibhag,
  • ऑटो रिक्शा/टैक्सी किराया मीटर के लिए ऑनलाइन मैनुअल के लिए आवेदन
  • कार्यालय/कैंप में बाट और माप के ऑनलाइन मैनुअल के लिए आवेदन

ONLINE SERVICES

apply online for services in UP Metrology Department/ UP मेट्रोलॉजी विभाग में सेवाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अगर आप भी ऊपर बताए गए सभी सेवाओं के संबंधित UP Metrology Department License Online Application, लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया को करें आप भी आसानी से अपनी सेवाओं के संबंधित कार्यों को ऑनलाइन कर सकते हैं:-

सर्वप्रथम आप दिए हुए लिंक की मदद से UP legal metrology, के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं|

apply online for services in UP Metrology Department
  • लिंग की मदद से जैसे ही आप लोग इस आधिकारिक होम पेज पर आएंगे|
  • First Time User – Register Yourself, रजिस्ट्रेशन करने की Page Open होगी|
  • जहां आपको अपने कंपनी का नाम, कंपनी का पूरा पता, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर भरना है|
  • आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना है पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कैप्चर फील करें|
Your Mobile Number will be the LoginId for this Company.
  • और सेंड एसएमएस क्लिक करें उसके उपरांत आपको एक लॉगिन आईडी प्राप्त होगी|
  • जिसकी मदद से आप उत्तर प्रदेश मैट्रोलोजी डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करें|

उत्तर प्रदेश (UP) में Legal Metrology Licenses/Registration Certificates भारत सरकार के Legal Metrology Act, 2009 और Uttar Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। ये लाइसेंस और प्रमाणपत्र व्यापार में मापतौल के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होते हैं।

मुख्य Legal Metrology Licenses/Certificates in UP

  1. Manufacturer License
    • किसी भी माप/तौल यंत्र को बनाने वाले को यह लाइसेंस लेना होता है।
    • फॉर्म: LM-1
    • वैधता: 1 से 5 वर्ष तक
    • जारी करने वाला: Controller, Legal Metrology Department, UP
  2. Repairer License
    • मापतौल यंत्रों की मरम्मत करने वालों के लिए आवश्यक।
    • फॉर्म: LR-1
    • उदाहरण: Weighing scale repairing shops
    • वैधता: 1 साल (renewable)
  3. Dealer License
    • जो व्यक्ति/संस्था मापतौल यंत्र बेचती है, उन्हें चाहिए।
    • फॉर्म: LD-1
    • आवश्यक है अगर आप किसी राज्य के बाहर से मापयंत्र खरीदते और बेचते हैं।
  4. Packaged Commodity Registration (Packer/Importer Registration)
    • यदि कोई कंपनी pre-packaged goods बेचती है (e.g. food packets, electronics, etc.)
    • Rule 27 के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
    • Central Govt. से कराया जाता है – Controller, Legal Metrology, New Delhi

दस्तावेज़ जो ज़रूरी होते हैं:

  • आधार कार्ड/पैन कार्ड/फोटो
  • Firm registration certificate / GST
  • Premises ownership proof / Rent agreement
  • Site plan/layout
  • List of instruments to be manufactured/repaired/sold
  • Trade license (if applicable)
  • Affidavit (as per legal metrology format)

आवेदन कैसे करें? (UP में प्रक्रिया)

  1. Online आवेदन पोर्टल:
    https://legalmetrology-up.gov.in/metrology/index.php (Department of Food and Civil Supplies, UP)
  2. चरण:
    • पोर्टल पर रजिस्टर करें
    • सही फॉर्म भरें (LM-1, LR-1, LD-1 या Rule 27)
    • दस्तावेज़ अपलोड करें
    • फीस ऑनलाइन भरें
    • आवेदन ट्रैक करें
    • निरीक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा

शुल्क (Fees):

लाइसेंस प्रकारफीस (रु.) प्रति वर्ष
Manufacturer₹500 से ₹1000
Repairer₹100 से ₹500
Dealer₹100 से ₹500
Packer/Importer₹500 प्रति ब्रांड

Renewal प्रक्रिया:

  • लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से 30 दिन पहले Renewal कराना अनिवार्य है।
  • Renewal फॉर्म वही होता है लेकिन ‘Renewal’ विकल्प चुनना होता है।
  • Delayed renewal पर लेट फीस लग सकती है।

संपर्क जानकारी (UP Legal Metrology Office):

  • Controller Legal Metrology,
    Department of Food and Civil Supplies,
    Jawahar Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh
    Website: https://legalmetrology-up.gov.in/metrology/index.php
    Helpline: जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी से संपर्क करें

अगर आपको यह UP legal metrology Vibhag Kya Hai 2025 – Services of मेट्रोलॉजी विभाग online पोस्ट पसंद आया है! तो इसे Like और share जरूर करें ।

इस पोस्ट को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद….

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